मोबाईल चोरी करने वाले आरोपी को 6 माह का कठोर कारावास

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सागर. न्यायालय आशीष शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामदयाल अहिरवार पिता रिंखाई अहिरवार उम्र 28 साल निवासी इंद्रा काॅलोनी, नरसिंगढ़ थाना देहात, तहसील व जिला दमोह म.प्र. को 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री अमित जैन,सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने मे इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 29.10.2016 को लगभग रात करीब 23ः00 बजे बीना-दमोह पैसेंजर से अशोकनगर से दमोह की यात्रा कर रहा था कि रात्रि करीब 11ः00 बजे रेल्वे स्टेशन दमोह पर ट्रेन से उतरते समय फरियादी की शर्ट की जेब में रखा मोबाईल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मंे लिया गया। विवेचना के उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के उपरांत अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रामदयाल अहिरवार 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

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