December 6, 2021
मारपीट करने वाले एक आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास
टीकमगढ़. सहायक मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ नर्मदांजलि दुबे ने बताया कि दिनांक 12.08.2015 को समय सुबह करीब 07:00 बजे सूचनाकर्ता/आहत पूजा अहिरवार उसके घर के दरवाजे के सामने, इसलिए मिट्टी फैला रही थी कि कीचड़ न हो तभी पप्पू, मनुआ व तालुबाई आये और उससे मिट्टी फैलाने से रोकने लगे और कहने लगे कि मिट्टी मत फैलाओ घर में सीढ़ आ जाती है। तब सूचनाकर्ता ने कहा कि घर के सामने कीचड़ मचता है। इसी बात पर से आरोपी मनुआ गाली देने लगा, जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने फरियादिया एवं उसके पति राकेश के साथ मारपीट की। आहत के चिल्लाने पर कोमल अहिरवार व उसके पिता कन्नू अहिरवार ने उसे बचाया। उक्त घटना की रिपोर्ट सूचनाकर्ता ने थाना में की थी जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। अन्वेषण दौरान सूचनाकर्ता पूजा एवं आहत राकेश का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण में संपूर्ण विचारण पश्चात् पारित अपने निर्णय में एक आरोपी पप्पू उर्फ रामप्रसाद अहिरवार को धारा 324 भा.दं.सं. में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 1000/-(एक हजार) रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 323/34 भा.दं.सं. में 02 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- (पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड और अन्य आरोपीगण मनुआ अहिरवार एवं तालुबाई अहिरवार को धारा 323/34 भा.दं.सं. में 02-02 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500/- (पांच-पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कु० प्रेरणा योगी द्वारा की गई।