ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी को 7 माह का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन सिंह पिता महेष सिंह लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम आनू थाना हिण्डोरिया जिला दमोह को धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए 07 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। राज्य शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता ने शासन का पक्ष रखा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 26.06.2009 को फरियादी ने अपना ट्रेक्टर महिन्द्र कंपनी क्रमांक एम.पी. 15 एल 1609 को घर के पीछे रखे था। जो सुवह देखने पर नही मिला। जिसे आसपास तलाष किया परन्तु कोई जानकारी नही मिली। तब फरियादी ने उक्त ट्रेक्टर के संबंध में अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने की रिपोर्ट थाना नरयावली में लेख कराई। उक्त रिपोर्ट पर से धारा 379 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 379 भादवि में संदेह से परे प्रमाणित कराया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी लखन सिंह पिता महेष सिंह लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम आनू थाना हिण्डोरिया जिला दमोह को धारा 379 भादवि में दोषी पाते हुए 07 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।