दुष्कृत्य के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास

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सागर. न्यायालय  प्रशांत निगम द्वितीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, खुरई जिला सागर के न्यायालय ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी अजय पिता हरिराम अहिरवार को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास व 3000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोक राज शास्त्री, खुरई ने शासन का पक्ष रखा।  लोक अभियोजन मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ए.डी.पी.ओ. ने बताया कि दिनांक 14.02.2018 को आरोपी अजय के घर पर मुंडन का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमे पीड़िता भी आयी थी। रात्रि करीब 10 बजे आरोपी ने मौका देख पीड़िता को घर मे ही अंदर ले गया जहाँ कोई नही था और उसके साथ दुष्कर्म किया तथा धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूँगा। उक्त घटना की रिपोर्ट  थाना खुरई में की गई।  उक्त रिपोर्ट पर से थाना खुरई में अपराध धारा 376 भादवि  के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोक्त्री की एम.एल.सी. एवं डी.एन.ए. जांच करायी एवं अन्य साक्ष्य विवेचना के दौरान एकत्रित किए गए।   विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण के अभियुक्त को धारा 376 भादवि के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित कराया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अजय पिता हरिराम अहिरवार को धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए 07 साल का सश्रम कारावास व 3000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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