9 साल पुराने प्रकरण में आरोपीगण को तीन-तीन वर्ष का कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती आरती ए. शुक्ला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खुरई के न्यायालय ने आरोपीगण अर्जुन सिंह पिता करण सिंह लोधी उम्र 57 साल, साहव सिंह पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 32 साल, सुखराम पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 27 साल तीनो निवासी घौरट थाना खुरई जिला सागर को दोषी मानते हुए 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2500-2500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पैरवी सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी त्रिलोकराज शास्त्री ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2011 को फरियादी करण सिंह पिता दुर्ग सिंह लोधी ने थाने में रिपोर्ट लेख कराई कि उक्त दिनांक को शाम को खेत से लोट रहे थे जो गांव के रास्ते में अर्जुन सिंह तथा उसका लडका साहब सिंह और सुखराम रास्ते में रोककर गाली गलोच एवं मारपीट करने लगे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा प्रकरण में आयी साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये।न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर तीनों आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया। न्यायालय ने आरोपीगण अर्जुन सिंह पिता करण सिंह लोधी उम्र 57 साल, साहव सिंह पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 32 साल, सुखराम पिता अर्जुन सिंह लोधी उम्र 27 साल तीनो निवासी घौरट थाना खुरई जिला सागर को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2500-2500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया।