कुल्हाड़ी से हमला करने वाले 4 आरोपियों को 7-7 वर्ष का कठोर करावास
सागर. न्यायालय हेमंत कुमार अग्रवाल, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तहसील बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अमरसिंह आदिवासी, आनंदी आदिवासी, बुंदेल उर्फ बिंदु आदिवासी व गनेश उर्फ अब्दुल्ला आदिवासी सभी निवासी ग्राम कंजिया थाना भानगढ़ जिला सागर को फरियादी के साथ कुल्हाड़ी से मारपीट करने का दोषी पाते हुए धारा 326/34 भादवि में 7-7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्यामसुंदर गुप्ता ने की।
मामला इस प्रकार है कि दिनांक-16.07.2016 को रात करीब 09.30 बजे फरियादी विजय ग्राम कंजिया गेंहूॅं पिसवाने के लिये आया था। गेंहूॅं चक्की पर रखकर गांव वापस जा रहा था तभी रास्ते में अभियुक्तगण आनंदी, गनेश उर्फ अब्दुल्ला, बिन्दु व अमरसिंह आये और पुरानी बुराई पर से गंदी गंदी गालियाॅं देते हुए बोले कि कहां जा रहा है तो फरियादी ने कहा गाली क्यों दे रहे हो तो आनंदी और बिन्दु आदिवासी ने कुल्हाड़ी मारी जो बांये कंधे और गले के बीच लगी जिससे कटकर खून निकलने लगा। अमरसिंह और गनेश आदिवासी हाथ में डंडा लिये थे जिससे मारपीट करने लगे। रास्ते में आ रहे लोगों ने बीच बचाव किया तो बीच बचाव करने वाले एक व्यक्ति को भी चोट आई। आरोपीगण जाते जाते जान से मारने की धमकी देते गए।
फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना भानगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत थाना भानगढ़ पुलिस द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सबूतों और दलीलों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय पारित किया।