यातायात पुलिस की प्रभावी कार्रवाई नो एंट्री में प्रवेश करने वाले 14 भारी वाहनों पर हुआ जुर्माना

बिलासपुर. पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा यातायात पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि रात्रि के समय अनाधिकृत रूप से ऐसे प्रतिबंधित वाहन जिन्हें बाईपास मार्गो क्रमशः पेन्द्रिडीह,त तुर्काडीह ,सिरगिट्टी एवं लाल खदान से परिवहन किया जाना है।किंतु इन वाहनों के द्वारा बिलासपुर के भीतरी भाग से परिवहन करने पर होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए इन पर मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की जावे।इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रोहित कुमार बघेल ने बताया कि दिनांक दिनांक 10 ,11, 12 .2019 की दरमियानी रात में यातायात पुलिस के निरीक्षक अरविंद किशोर खलखो स0उ0नि0 के0आर0 जगत , प्रताप यादव एवं हमरा स्टाफ की टीम द्वारा क्रमशः नेहरू चौक मंदिर चौक राजीव गांधी चौक महाराणा प्रताप चौक के मध्य 14 भारी वाहन ट्रेलर एवं ट्रक पर मोटर व्हीकल एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 115 / 194 भार प्रतिबंधित मार्ग पर अनाधिकृत प्रवेश करते पाए जाने पर कार्यवाही कर चालान प्रकरण यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा माननीय न्यायालय में दिनांक 12, 13/ 12 /2019 को पेश किया गया।
जिसमें 14 ट्रेलर ट्रक वाहनों को अर्थदंड से दंडित किया गया जिनमें
◾cg10 एजे 5013
◾cg10 एके 8013
◾आरजे 06 सीजी 3879
◾यूपी 50 सिटी 4768
◾सीजी 04 एल यू 6288
◾सीजी 04 एम एल 2792 ◾सीजी 15 बीएच 0 815
◾सीजी 04 एमबी 8545
◾यूपी 71 एचडी 0 640
◾सीजी 04 एलन 92 40
◾सीजी 04 एच क्यू 8833 ◾एमपी 18 एच 5197
◾सीजी 04 जे 9610
◾सीजी 12 एस 0 211
इन पर माननीय न्यायालय सीजीएम बिलासपुर द्वारा इन 14 ट्रक एवं ट्रेलर वाहनों पर 20,300 प्रति वाहन के अनुसार कुल 2,84,200रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। रात्रि के समय कोयला परिवहन करने वाले ट्रक ट्रेलर एवं हाईवा आदि वाहनों का शहर प्रवेश पूर्णता प्रतिबंधित है। इन्हें बाईपास मार्गो से अपनी-अपनी दिशाओं की ओर परिवहन किया जाना है। यातायात पुलिस की यह कार्यवाही आगामी दिनों में भी लगातार की जावेगी।