January 4, 2023
ब्रेल लिपि के अविष्कारक लुई ब्रेल की 214वीं जयंती पर हुए विविध कार्यक्रम
बिलासपुर. शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय तिफरा बिलासपुर मे ब्रेल लिपि के अविष्कारक लुई ब्रेल की 214वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के सदस्य श्री रविन्द्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया । इस अवसर पर विद्यालय के दिव्यांग छात्र-छात्राओं के द्वारा लुई ब्रेल के जीवन पर आधारित गीत, कविता एवं जीवन परिचय प्रस्तुत किया गया। स्वागत भाषण में उपनियंत्रक ब्रेल प्रेस श्री आर. के. पाठक ने दृष्टि बाधितों के लिये ब्रेल लिपि की उपयोगिता विषय पर अपने विचार व्यक्त किये । कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये संयुक्त संचालक समाज कल्याण श्रीमती श्रद्धा एस. मैथ्यू, ने शासन द्वारा दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिये संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रविन्द्र सिंह ने लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर सभी दृष्टिबाधित छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि स्व. लुई द्वारा चमत्कार स्वरूप ब्रेल लिपि का अविस्कार करना दिव्यांग जगत के लिये अनुकरणीय कार्य है, जो कि इस समाज के लिये वरदान साबित हुआ है। इस अवसर पर ब्रेल लेखन एवं वाचन, एकल गायन के दृष्टि बाधित विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरुस्कार वितरण किया गया। इस अवसर पर ब्रेल प्रेस बिलासपुर द्वारा वर्ष 2023 का ब्रेल कैलेण्डर तैयार किया गया। जिसका विमोचन भी मंचस्थ अतिथियों द्वारा किया गया। शिक्षिका डॉ. शोभा मिश्रा द्वारा विद्यालय के 10वीं, 12वीं में प्रविण्य सूची में आने वाले दिव्यांगों को प्रोत्साहन राशि अतिथियों के द्वारा प्रदाय की गई। जिला पुनर्वास केन्द्र द्वारा दृष्टिबाधित दिव्यांग हितग्राहियो को ब्रेल स्लेट व छड़ी का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रशांत मोकाशे ने किया। इस अवसर पर जिला पुनर्वास अधिकारी ए.पी. गौतम, जी.आर. चन्द्रा, देवेन्द्र चन्द्रा, संजय खुराना, श्रीमती पुष्पा साहू, श्रीमती सरस्वती जायसवाल, दीक्षांत पटेल एवं समस्त विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।
विष्णु नगर वार्ड अंतर्गत कार्यरत श्रमिक एवं कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम बिलासपुर के वार्ड क्र. 16 विष्णु नगर में संपन्न होने वाले पार्षद पद का उप निर्वाचन 2022-23 का मतदान 9 जनवरी 2023 को होगा। वार्ड क्र. 16 की सीमा में आने वाले समस्त कारखानों अथवा स्थापनाओं में कारखाना अधिनियम 1948 एवं दुकान तथा स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आते हैं, में कार्यरत श्रमिक एवं कर्मचारियों को मतदान करने हेतु अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु 2-2 घण्टे का अवकाश तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी गई है।