February 25, 2023
महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास
सागर. महिला के साथ छेड़छाछ़ करने वाले आरोपी संजू साहू थाना-षाहगढ़ को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , श्रंखला न्यायालय शाहगढ़ जिला-सागर सुश्री प्रिया गुप्ता की न्यायालय ने भादवि की धारा-354 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।उक्त मामले की पैरवी श्री शरद सिंह यादव सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता /षिकायतकर्ता ने थाना शाहगढ ़ में रिपोर्ट लेख कराई कि कुछ समय पहले से पीड़िता अभियुक्त संजू साहू से उधार में सब्जी लेकर अलग से डलिया लगाकर सब्जी बेचती रही है और शाम को सब्जी बिक जाने पर उसके पैसे दे देती थी, इस प्रकार उस पर अभियुक्त संजू के 2800 रूपये उधार हो गये थे जिसमें से अभियोक्त्री के पति ने 800 रूपये संजू के पिता को एवं दोबारा उसके पति ने 2000 रूपये अभियुक्त संजू को दे दिये थे। घटना दिनांक 24.06.2016 की शाम 07 बजे पीड़िता सब्जी की डलिया तख्त पर लगाये बैठी थी तो अभियुक्त संजू सब्जी की डलिया नहीं लगाने देना चाहता था और किसी तरह पीड़िता को वहॉ़ से भगाना एवं बदनाम करना चाहता था, अभियुक्त ने पीड़िता से कहा कि अभी पूरे पैसे नहीं चुके हैं तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे साथ गलत काम करेंगे, उसी से हमारा पैसा वसूल हो जायेगा और पीड़िता का हाथ पकड ़कर खींचने लगा तो पीड़िता ने मना करने पर गाली देते हुये जीप में बैठने को बोलने लगा फिर उसी समय अभियुक्त संजू ,बुरी नीयत से बेईज्जती करने के आशय से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा जिससे वहॉ भीड़ लग गयी थी । दो-तीन लड़के अभियुक्त संजू के साथ थे उन्होंने संजू को पकड़कर जीप में बैठा लिया। जाते समय अभियुक्त संजू बोला कि यदि रिपोर्ट करोगी तो यहॉं नहीं रह पाओगी और गांव जाकर घर में आग लगा देंगे। अभियुक्त संजू ने जान से मारने की धमकी दी और भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना मे ंलिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये , घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-बण्डा द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 294, 354,354(क), 506 भाग-2 का अपराध आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रंखला न्यायालय शाहगढ़ जिला-सागर सुश्री प्रिया गुप्ता की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपरोक्त सजा से दंडित किया है।