December 18, 2024

कर्ज भुगतान के 30 दिन तक बैंक को लौटाने होंगे दस्तावेज

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कर्जदारों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाया। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कर्ज की पूरी राशि की अदायगी के बाद 30 दिन के भीतर चल या अचल संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज संबंधित कर्जदार को वापस करने तथा अतिरिक्त शुल्क को हटाने का निर्देश दिया। आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा कि निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर उसके दायरे में आने वाली इकाइयों (आरई) को 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देना होगा।

 

केंद्रीय बैंक ने कहा कि वित्तीय संस्थान ऐसे चल या अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में अलग-अलग रुख अपनाते हैं, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद बढ़ते हैं। आरबीआई ने कहा कि अगर इसमें कोई देरी होती है, तो संस्थान इस बारे में संबंधित कर्जदार को इसके कारण के बारे में सूचना देंगे। अधिसूचना में कहा गया, ‘वित्तीय संस्थानों के पास 30 दिन का अतिरिक्त समय होगा। यानी कुल 60 दिन की अवधि के बाद हर्जाने का भुगतान करने की जरूरत होगी।’

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