छह माह बाद आप सांसद संजय सिंह को जमानत

नयी दिल्ली. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में छह महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। उन्हें बुधवार को रिहा किए जाने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से अदालत में कहा गया कि यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

संजय सिंह को ईडी ने पिछले साल 4 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं, लेकिन इस मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते। उनकी जमानत की शर्तें विशेष अदालत तय करेगी। पीठ ने यह भी कहा कि उनकी जमानत को ‘मिसाल’ के तौर पर नहीं लिया जाएगा। इसका आशय हुआ कि इस जमानत आदेश से अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद अन्य आप नेताओं को ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है।

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