कलेक्टर और एसपी ने बाल विवाह रोकथाम की अपील की

बिलासपुर. कलेक्टर अवनीश शरण ने कल अक्षय तृतीया में होने वाले बाल विवाह की संभावना के मद्देनजर अपील जारी करते हुए बाल विवाह रोकथाम अभियान को सफल बनाने की अपील की है।
जिला प्रशासन और यूनिसेफ द्वारा बाल विवाह रोकथाम पखवाड़ा चलाया जा रहा है जिसमे यूनिसेफ के स्वयं सेवकों द्वारा बाल विवाह की संभावना वाले क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ,अभियान की सराहना करते हुए कलेक्टर ने बाल विवाह की सूचना मिलने पर इसकी जानकारी सबंधित विभागों को देने की अपील की है।
एसपी श्री रजनेश सिंह ने भी बाल विवाह रोकथाम के लिए अपील करते हुए इसे गंभीर अपराध बताया और इसकी सूचना विभाग को देने की अपील की।

बाल देखरेख संस्थाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य
जिले के सभी शासकीय, स्वैच्छिक, शासन द्वारा अनुदानित एवं गैर अनुदानित बाल देखरेख संस्थाएं जो बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन कर रहे है। ऐसे संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था का पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। संस्था के पंजीकृत होने एवं संचालन करने पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा 2021 की धारा 42 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने सभी संस्थाओं के संचालकों से 10 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने कहा है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल संप्रेक्षण गृह परिसर नूतन चौक सरकण्डा बिलासपुर में संपर्क कर सकते है।

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