पतंजलि के शहद में निकली छिपकली के मामले में उपभोक्ता कोर्ट ने लगाया 5-5 हजार का जुर्माना

बिलासपुर/ अनिश गंधर्व। भारत सहित देश विदेश में पतंजलि के सामानों की खपत बढ़ी है। मिलावट खोरी से लोगों को बचाने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा संचालित प्रोडक्ट में भी अब घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। वर्ष 2020 में शहर के युवक ने पंतजलि एजेंट से 75 रु का शहद खरीदा था। शहद की शीशी में मरी हुई छिपकली निकली। इस मामले में योगेश दिवाकर नामक युवक ने अपने वकील के माध्यम से जिला उपभोक्ता कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने बीते 20 जुलाई को पतंजलि समूह और उसके एजेंट पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भुगतान करने के आदेश उपभोक्ता के पक्ष में दिए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा संचालित पतंजलि के उत्पाद ने भारत सहित विदेशों में अपनी पहचान बना ली है। सहीं सामान का दावा करने वाली इस कंपनी के खिलाफ इसके पूर्व भी आम लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। असली नकली का सब्जबाग दिखाकर लोगों अपना सामान बेचने वाले पतंजलि के शहद में मरी हुई छिपकली थी। अगर इसका सेवन कोई कर लेता तो उसकी जान भी जा सकती थी।

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