September 19, 2024

अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण प्रदाय किये जाने हेतु सौंपा गया ज्ञापन

बिलासपुर। विदित हो कि पदोन्नति में आरक्षण मामले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों में काफी नाराजगी है उनकी मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 16-04-2024 के  अध्यधीन रहते हुए जब तक संवर्ग वार क्वांटीफायबल डाटा उपलब्ध नहीं हो जाता राज्य में  अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण प्रदाय किये जाने सहित  अन्य संवैधानिक मांगों के समर्थन में शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी दिनांक 16-09-24 को सामुहिक  अवकाश में रहेंगे जिसकी सूचना मुख्य सचिव छ.ग.शासन को दिनांक 27-08-2024 को दी जा चुकी है।
इस विषय में  महामहिम राज्यपाल महोदय, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर  एवं  माननीय मुख्यमंत्री  छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के नाम कलेक्टरके माध्यम से ज्ञापन सौंपे
ज्ञापन में सात सूत्रीय मांगें निम्नलिखित हैं
1. मान. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के विरूद्ध याचिका क्रमांक WP(PIL) 91/2019 में पारित निर्णय दिनांक 09-12-19 एवं 08-01-2020 के अध्यधीन रहते हुए जिस प्रकार नियमित पदोन्नति की कार्यवाही विभागों द्वारा की गई है, उसी के अनुरूप उक्त संबंधित याचिका प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 16-04-2024 के अध्यधीन रहते हुए जब तक संवर्गवार क्वान्टीफायबल डाटा उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को पदोन्न्ति में आरक्षण प्रदाय किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जाएं।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अंतरिम निर्णय क्रमांक  एसएलपी (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित आदेश के कंडिका 4 के अनुसार ’’ राज्य को चयन प्रकिया को आगे बढ़ाने और नियुक्तियां और पदोन्न्ति  करने की अनुमति दी गई है। जबकि उक्त आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ. 13-1/2003/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03-05-2023 द्वारा उक्त पत्र के कंडिका 03 में शासन के समस्त विभागों में केवल सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है जबकि पदोन्नति के संबंध में कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश का अवमानना है।
अतः सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश का पालन करते हुए भर्ती के साथ पदोन्नति में आरक्षण लागू करने संशोधित अधिसूचना जारी की जावे।
3. छ.ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक /एफ/-10-03/2013/25/2  नया रायपुर दिनांक 10-08-2017 के अनुसार सूत सारथी आदि समाज को अनु. जाति. वर्ग में शामिल किया गया था जिनकी जनसंख्या लगभग 02% है इसी प्रकार छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक /एफ/13-09/2023/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 04-09-2023 के अनुसार महरा महारा आदि समाज को अनु. जाति. वर्ग में शामिल किया गया है जिनकी जनसंख्या लगभग 02% है। इस प्रकार छ.ग. राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो 2011 की जनगणना के आधार पर 13% निर्धारित की गई थी जिसमें उक्त 04% को जोड़ने पर राज्य में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 17% हो चुकी है। अतः अनुसूचित जाति का आरक्षण 17% किया जावे।
4. अजा अजजा वर्ग की भर्तियों में जो 2003 से विशेष बेकलाग भर्ती लंबित है उन सभी रिक्त पदों में तत्काल विशेष भर्ती अभियान के तहत भर्ती की जावे।
5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्वीकृत रिक्त पदों में संविदा या अस्थाई भर्ती बंद कर नियमित नियुक्तियां की जावे।
6. महाविद्यालयों में की जा रही गेस्ट लेक्चरर की भर्तियों को महाविद्यालय स्तर पर भर्ती न कर प्रदेश स्तर पर विधिसम्मत आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती की जावे|
7. प्रदेश में स्वामी आत्मानंद विद्यालयों के शिक्षक भर्तियों में विषय या विद्यालय को इकाई मानते हुए व्याख्याता और शिक्षक के सभी पदों को एकल पद मानते हुए अनारक्षित मानकर विज्ञापन
जारी कर भर्ती की गई है जो आरक्षण नियमों के विरूद्ध है। अतः नियोक्ता समिति को इकाई मानकर विधिवत जिला स्तर के आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए पुनः संशोधित विज्ञापन जारी कर भर्ती की प्रक्रिया की जावे।
8. अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारी पर अनावश्यक शिकायत पर निलंबन व विभागीय जांच संस्थित कर दिया जाता है जिसका विश्वसनीय आधार नहीं होता है। ज्ञात हो कि सामान्य प्रशासन विभाग छ.ग. शासन द्वारा इन वर्गों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि कोई ऐसी शिकायत मिलने पर प्रथमतः इन पर कठोर कार्यवाही न करते हुए समझाईस दी जावे। उक्त आदेश का अक्षरशः पालन किया जावे।
इस प्रकार प्रदेश के समस्त  जिले एवं ब्लॉक व तहसील स्तर के अजाक्स पदाधिकारियों द्वारा  महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर और एस डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौपा गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के संवैधानिक हक एवं अधिकार को प्रदान करते हुए उक्त सभी मांगों को पूरा करने निर्देश जारी किया जावें |
दिनांक 13/9/24 को बिलासपुर जिले में ज्ञापन सौंपने वालों में अजाक्स से  जितेंद्र पाटले ,आर पी गंधर्व, संतोष भारती ,  आर पी एस  गाहिरे,कमलेश  खांडे, डॉ. केदार अनंत,  शैलेंद्र खांडे , ए पी अनंत,आर के नागदेव ,एस के सिंह,एम एल मरकाम ,  के के पैकरा,सीबी सिंह ,एच सी माथुर, बलराम खुंटे , एस के भगत ,  मुकेश लहरे , श्री जी एस मरावी ,श्री सी एस राज शामिल हुए |

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