लिफ्ट से लेफ्ट फ्री के उल्लंघन पर होगी यातायात पुलिस की सख्त कार्यवाही

 

 

🔹 लेफ्ट से लेफ्ट फ्री मोड़ पर वाहन खड़ी करने पर यातायात नियमों के उल्लघन के तहत 300 रु. की जाएगी जुर्माना
🔹 बार-बार उल्लंघन किए जाने पर बीट प्रभारी के प्रतिवेदन के आधार लाइसेंस लाइसेंस निलंबन/निरस्तीकरण हेतु की जाएगी अग्रिम कार्यवाही
🔹 यातायात पुलिस बिलासपुर की विनम्र अपील शहर में सरल, सुगम, सुव्यस्थित, सुरक्षित एवं सुचारू आवागमन हेतु सभी नागरिक यातायात नियमों का संवेदनशीलता एवं गंभीरता से पालन करें

बिलासपुर. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में जिले में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन हेतु नियमित रूप से सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए जाने सघन प्रयास किया जा रहा है साथ ही जिले के समस्त अलग-अलग इकाइयों के साथ यातायात विचार विमर्श करते हुए आम जन के लिए बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने निरंतर सभी स्तर पर कार्य की जा रही है।
प्रायः यह देखने में आ रहा है कि शहर में विभिन्न चौक चौराहे एवं तिराहे पर बाएं से बाएं जाने वाले मोड पर लोगों के द्वारा वाहन चलाते समय बाएं से बाएं जाने हेतु निर्धारित की गई जगह पर ही अपने वाहनों को रोककर बाएं से बाएं जाने वाले वाहन चालकों को अवरुद्ध की जाती है जिसके कारण चौक चौराहे पर अनावश्यक रूप से जाम लगने जैसी स्थिति निर्मित होती है।
विदित हो कि शहर के प्रत्येक चौक चौराहे एवं तिराहे पर अधिकांश जगहों पर सिग्नल लगाई गई है जहां पर रेड सिग्नल के दौरान लेफ्ट से लेफ्ट फ्री अर्थात बाएं से बाएं जाने हेतु मार्ग स्वतंत्र रखी गई है परंतु रेड सिग्नल के दौरान अधिकांश वाहन चालकों के द्वारा लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन में वाहन खड़ी कर दी जा रही है जिसके कारण पीछे से आने वाले वाहन चालकों को चौक के लेफ्ट तरफ जाने हेतु अवरोध का सामना करना पड़ता है और रेड सिग्नल होने के दौरान वाहनों की लंबी कतार जैसी स्थिति बनती है।
प्रत्येक चौराहे पर यातायात विभाग के पॉइंट ड्यूटी पर लगे हुए अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा नियमित रूप से वाहन चालकों को समझाइस देकर “लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन, मार्ग एवं मोड़” में वाहन नहीं खड़ी करने हेतु हिदायत दिया जा रहा है परंतु उसके बावजूद भी वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए आदतन रूप से “लेफ्ट से लेफ्ट फ्री मोड़” में भी वाहन को खड़ी करी करके मार्ग को अवरुद्ध की जाती है।
अतः यातायात पुलिस बिलासपुर की ओर से समस्त चौक चौराहे तिराहे पर लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन, मार्ग में लेफ्ट फ्री हेतु बोर्ड तो लगाई गई है साथ ही सभी “लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन मार्ग” में बॉर्डर पर यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर धारा 119/ 177 के तहत ₹300 की जुर्माना/ समन शुल्क के तहत कार्यवाही किए जाने हेतु बोर्ड लगाई गई है।
समस्त नागरिकों को सादर सुचनार्थ है कि शहर में नियमित रूप से बसाहटों की संख्या बढ़ने के कारण जनसंख्या का दबाव तो बढ़ता ही जा रहा है साथ ही प्रतिवर्ष कई गुना अधिक मात्रा में वाहनों की खरीदी होने के कारण शहरों में वाहनों का भी दबाव अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है
अतः यातायात के उक्त दबाव को नियंत्रित करते हुए सड़क में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से आवागमन सुचारू बनाए जाने हेतु यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा निरंतर विशेष प्रयास किया जा रहा है परंतु आम नागरिकों के द्वारा यातायात नियमों के पालन के प्रति जो नैतिक दायित्व एवं कर्तव्य है उसका समुचित पालन का अभाव दिखाई दे रहा है इस हेतु निरंतर यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा आम नागरिकों के मध्य विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी एवं जागरूकता फैलाई जा रही है फिर भी यातायात नियमों के पालन के प्रति आम नागरिकों में जो संवेदनशीलता एवं गंभीरता दिखाई देनी चाहिए वह दिखाई नहीं दे रही है।
अतः यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सघन कार्यवाही तो की ही जा रही है साथ ही यातायात के नियमों के पालन हेतु बारंबार निर्देश, हितायत, गुजारिश, अपील एवं अनुरोध के साथ-साथ आमजन के बीच अपने संदेश भी प्रसारित की जा रही है।
इसी क्रम में आज यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा जिले के नगर के समस्त चौक चौराहे पर लगे हुए सिग्नल चौक के पास “लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन/मार्ग” में बोर्ड लगाकर लेफ्ट से लेफ्ट फ्री में वाहन खड़ी करने पर ₹300 की जुर्माना राशि/समन शुल्क” का उल्लेख कर नवीन निर्देशिका बोर्ड लगाई गई है।
अतः आम नागरिकों से यातायात पुलिस बिलासपुर की विनम्र अपील है कि उक्त निर्देशों का पालन करते हुए “समस्त लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन/मोड़” में किसी भी स्थिति में वाहन चालकगण अपनी गाड़ियों को खड़ी न करें अन्यथा यातायात नियमों के उल्लंघन के तहत आपको न सिर्फ चलानी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है और ₹300 की जुर्माना राशि आपके ऊपर अधिरोपित की जा सकती है वही बार-बार लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन,मार्ग, मोड़ में नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस बिलासपुर के प्रतिवेदन के आधार पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी संभावित हो सकती है अतः आम जन से अनुरोध है यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा दी जा रही यातायात संदेशों समुचित पालन करें और शहर में वाहन चलाते समय नियमित रूप से सतर्क रहते हुए संयम पूर्वक वाहनों का चालन करें ताकि सड़कों पर किसी भी प्रकार के दुर्घटना के आशंकाओं से मुक्त रह सके।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!