किसानों को आसानी से ऋण दिलाने के लिये विशेष अभियान
बिलासपुर. किसानों को आसानी से कृषि ऋण का लाभ दिलाने के लिये जिला प्रशासन द्वारा 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को किसान के्रडिट कार्ड के दायरे में लाना है। जिससे वे उन्नत कृषि तकनीक अपनाकर अधिक लाभ कमा सके। कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत लाभान्वित किसानों को रियायती संस्थागत ऋण की सुविधा देने के लिये विशेष अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की पहचान की जाएगी। जिनका किसान के्रडिट कार्ड नहीं बना है। उनको कृषि ऋण देने के लिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दस्तावेजों का उपयोग किया जायेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पंजीकृत हितग्राही संबंधित बैंकों से सीधा संपर्क कर आसानी से कृषि ऋण प्राप्त कर सकते हैं। किसान के्रडिट होने के बावजूद जो किसान ऋण नवीनीकृत नहीं कर पाते, ऐसे किसान भी बैंकों से संपर्क कर नये ऋण स्वीकृत करा सकते हैं। अभियान में बैंको द्वारा ऋण राशि 3 लाख रूपये तक में लगने वाले प्रोसेसिंग शुल्क को माफ किया जायेगा। जिन किसानों की ऋण सीमा 1.6 लाख रूपये तक है, उन किसानों को बिना किसी गारंटर के तत्काल ऋण की स्वीकृति दी जाएगी। कृषि ऋण के लिये खसरा और खतौनी दस्तावेज आवश्यक है। पटवारियों को संबंधित दस्तावेज तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। लाभार्थी किसानों को केसीसी जारी करने के लिये बैंक द्वारा कोई शुल्क नही लिया जायेगा। किसानों से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर सभी बैंक केसीसी जारी करेंगे। किसान भूमि रिकार्ड की एक प्रति और बोई गई फसलों का विवरण जमा कर निर्धारित समय पश्चात केसीसी प्राप्त कर सकते हैं। केसीसी के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप प्रधानमंत्री किसान पोर्टल की वेबसाईट पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कृषि ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये बैंकांे द्वारा एक पेज का फार्म तैयार किया गया है। किसान निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित बैंक जहां उनका प्रधानमंत्री किसान खाता है, वहां जमा कर सकते हैं। केसीसी धारक पीएम किसान लाभार्थी आवश्यकता पड़ने पर कार्ड की समय सीमा बढ़ाने, निष्क्रिय केसीसी कार्ड धारक कार्ड को सक्रिय करने के लिये संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। किसान नई सीमा की मंजूरी के लिये उनके द्वारा बोई गई फसलांे और भूमि रिकार्ड विवरण के साथ बैंक शाखा से संपर्क करें तथा जिन किसानों के पास केसीसी है, वे पशुधन व मत्स्य पालन के लिये स्वीकार्य सीमा को शामिल करना चाहते हैं तो बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं। सम्मान निधि अंतर्गत लाभान्वित किसान जिनका के्रडिट कार्ड किसी बैंक में नहीं हैं। बैंकों द्वारा ऐसे कृषकों की सूची अन्य बैंकों, सरपंच व बैंक सहायकों के साथ साझा किया जायेगा।