मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवा पर प्रतिबंध, तमिलनाडु में सैंपल फेल

नयी दिल्ली. मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने ‘Coldrif’ खांसी की दवा की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम उस समय उठाया गया जब इस दवा के सेवन से दोनों राज्यों में 14 बच्चों की मौत होने की आशंका जताई गई। जांच में पाया गया कि इस खांसी की दवा में 48.6 प्रतिशत डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol) पाया गया है, जो अत्यंत जहरीला रासायनिक तत्व है।

तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (FDA) ने भी चेन्नई स्थित Sresan Pharma कंपनी से लिए गए सैंपल में मिलावट पाए जाने की पुष्टि की है। विभाग ने कंपनी को खांसी की दवा के उत्पादन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

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