शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में न लें : सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली. दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को निर्देश दिया कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए और कानून के अनुसार निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाए। अदालत ने यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि दिल्ली मेट्रो सामान्य रूप से संचालित हो और इंटरनेट सेवाओं में कोई बाधा न आए।
जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने अवमानना याचिका और नेताओं की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर विशेष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। पीठ ने कहा कि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा किसी को हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 जहां लागू नहीं है, वहां लोगों को कानून के अनुसार एकत्र होने की अनुमति दी जानी चाहिए।


