धारा 144 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिये निर्देश


गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी के नेतृत्व में प्रशासनिक  अधिकारियों द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर आमजन को धारा 144 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जरूरी एहतियात बरतने के संबंध में समझाईश दी गई। उन्होंने कोरोना वायरस के लक्षण जैसे लगातार बुखार रहना ,सर्दी , खांसी, आदि किसी व्यक्ति में दिखाई देने पर ऐसे संदिग्ध मरीजों को यथा शीघ्र निकट के स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाकर उनका इलाज कराने कहा है । कलेक्टर ने कोरोना के प्रति अफवाह फैलाने  वाले लोगों से भी सावधान रहने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति से निपटने सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की गई है । उन्होंने कहा कि इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने काफी सावधानी, सतर्कता और जागरुकता का होना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि यह ज्यादा उचित है कि एहतियातन उपाय करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जाए। कलेक्टर ने आमजनों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर नही निकलने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन के साधनों का अतिआवश्यक होने पर उपयोग करने पर एहतियातन सतर्कता बरतने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने सभी संभावित उपाय अमल में लाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस,धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम के आयोजन, अवांछित विचरण, सार्वजनिक स्थलों में वैवाहिक व अन्य आयोजन, क्लब हाउस, एसोसिएशन बिल्डिंग, मीना बाजार, सार्वजनिक यात्रा, रेस्टोरेंट, क्लब, शॉपिंग काम्प्लेक्स, चैपाटी या अन्य स्थलों जहां चाट पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय हेतु अस्थायी ठेले आदि को प्रतिबंधित किया गया है।  साथ ही साथ जिले के टाउन हॉल एवं सार्वजनिक भवनों में, सार्वजनिक समारोह अथवा आयोजनों की अनुमति निषेध है। उन्होंने कहा कि किसी संस्था, व्यक्ति या संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण हेतु जारी किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।  अतः किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन न किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों की जमा होने की अनुमति नही दी जाएगी, सिवाय घर के परिसर और साप्ताहिक बाजार के अलावा एवं बैंकों के अंदर एक समय मे  10 से अधिक ग्राहकों को अनुमति नही दी जाएगी।उन्होंने आग्रह किया कि खाँसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्यकर्मी को हेल्पलाइन नंबर 104 पर दें। जिले के नगर पंचायत क्षेत्रों में फ्लैग मार्च का आयोजन कर लोगों को कोरोना वायरस से सावधान रहने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार, वनमंडलाधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।


कलेक्टर ने नवीन सब्जी बाजार स्थल का किया अवलोकन : कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी के दिशानिर्देश पर नगर पंचायत के प्रयासों से  पेंड्रा नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क किनारे लगने वाले  सब्जी बाजार को नवीन स्थल पर शिफ्ट किया गया है। कलेक्टर ने नवीन सब्जी बाजार स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सब्जी बाजार हेतु नए बस स्टैंड के समीप निर्धारित स्थल नियत होने से सब्जी विक्रेताओं और क्रेताओं को सब्जी बेचने और खरीदने में आसानी होगी। उन्होंने सब्जी विक्रताओं को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए  जागरूक किया और सब्जी बाजार में व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वच्छता के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु यह आवश्यक है कि सभी एक दूसरे का सहयोग करें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने आस-पास के परिवेश को स्वच्छ रखें जिस से खतरनाक संक्रामक रोगों के संक्रमण से बचा जा सके। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार, अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री मंयक चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

राशन दुकानें, मेडिकल और जनरल स्टोर नियमित रूप से खुलेंगे : कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने निर्देशित किया है कि राशन दुकान, मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर सुचारू रूप से नियमित खुलेंगे, ताकि लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि वो किसी किस्म की अफवाहों पर भरोसा ना करें और दुकानों पर अनावश्यक भीड़-भाड़ करने से बचें। उन्होंने कहा है कि सिर्फ गैर जरूरी दुकानें ही बंद रहेंगी। राशन, मेडिकल स्टोर, एवं अन्य जरूरी दुकानों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। कोई भी इस तरह की अफवाह फैलाए, या कोई भी दुकानदार सामान्य दामों से ज्यादा कीमत मांगे तो कठोरतम दंडात्मक कार्यवाही होगी।

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