बिना मास्क के घूम रहे 246 लोगों पर पुलिस व नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई


बिलासपुर.कोरोना वायरस के चलते देशभर में लागू लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा कर 17 मई 2020 तक कर दिया गया है।  एवं संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर सभी प्रकार के स्थलों जहां जनसामान्य इकट्ठा होते हैं प्रतिबंधित कर दिया गया है बिलासपुर जिले  को ग्रीन  श्रेणी में  रखने के पश्चात कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम हेतु शासन द्वारा समय-समय पर नियमों में बदलाव किए गए हैं एवं लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न प्रकार की दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानो को जारी रखने छूट भी दिये जा रहे हैं। परंतु  समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है और  बिना मास्क के अन्य किसी तरीके से चेहरा बिना ढके बाहर निकलने में छूट नहीं दी गई है अनावश्यक भ्रमण करने, छूट प्राप्त दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कार्यवाही भी की जा रही है। जिस पर से आज बिना मास्क लगाएं बाहर निकलने वाले व्यक्तियों पर आज कुल लगभग  250 से अधिक कारवाही की गई। देश में (कोविड-19) जैसी महामारी के दौरान बिना मास्क पहने निकलने वाले लोगों पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा कारवाही निरंतर जारी है जिस पर से आज थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 13, कोतवाली में 88, तारबाहर में 13,तोरवा में 25,सरकंडा में 32, सिरगिट्टी में 20, चकरभाठा में 04, कोटा में  17,पचपेड़ी में 10, बिल्हा में 16, तखतपुर में 8, व अन्य थानों में भी कार्यवाही मे कारवाही जा रही है।

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