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समाज कल्याण विभाग कवच बनेगा वृद्धों के लिए, घर तक पहुंचाया जायेगा योजनाओं का लाभ :  वृद्धजनों को कोविड-19 के संक्रमण की संभावना ज्यादा होती है वे उच्च जोखिम वाले समूह में आते हैं। इसलिये उन्हें इस संक्रमण से पूरी तरह बचाये रखने के लिए समाज कल्याण विभाग को शासन की सभी सुविधायें घर पहुंचाकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को उक्त निर्देश देते हुए कहा कि वृद्धजनों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाये। विभागीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों के घर तक पहुंचाया जाये जिससे उन्हें कम से कम बाहर निकलने की आवश्यकता पड़े। जमीनी स्तर पर कोविड-19 से बचाव की जानकारी प्रदान की जाये ताकि अति आवश्यक परिस्थितियों में वे घर से बाहर भी निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क का उपयोग हो। सभी वृद्धजनों को कोरोना से बचने के उपाय बताये जाएं साथ ही युवाओं को भी संक्रमण का संदेह होने पर वृद्धजनों के पास नहीं जाने की सलाह दी जाये। किसी भी वृद्धजन में कोविड संक्रमण से जुड़ा लक्षण उत्पन्न हो तो इसकी जानकारी नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र अथवा 104 नंबर पर फोन करके दी जाये।

वीडियो कांफ्रिसिंग से होगी 29 मई को जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की बैठक :  जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की बैठक 29 मई  को दोपहर तीन बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चैहान की अध्यक्षता में रखी गयी है। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के कारण यह बैठक वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से होगी। बैठक में सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने-अपने जनपद सभाकक्ष के कांफ्रेंस रूम में उपस्थित रहेंगे। बैठक में शिक्षक पंचायत संवर्ग के नियमितीकरण, समयमान एवं स्थानांतरण तथा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा होगी।

रेत खदानों की अनियमितता पर 15 लाख 50 रुपये का जुर्माना :  बिलासपुर जिले में संचालित रेत खदानों से मूल्य से अधिक राशि वसूलने, रायल्टी पर्ची प्रदान नहीं करने एवं स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किये जाने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर के निर्देश पर 7 रेत खदान संचालकों पर 15 लाख 50 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया है। खदान संचालक बबलू जोशी मंगला पर 1 लाख 50 हजार, विजय सिंह सरकंडा एवं लच्छनपुर पर 5 लाख, जितेन्द्र जायसवाल अकलतरी पर  2 लाख 50 हजार, घनश्याम साहू मनवा पर 2 लाख 50 हजार, श्री सौरभ श्रीवास घूटकू पर 1 लाख 50 हजार, घनश्याम साहू रहटाटोर पर 2 लाख 50 हजार,  कुल राशि 15 लाख 50 हजार अर्थदण्ड आरोपित कर राशि जमा किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। उप-संचालक खनिज ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 के नियम 15 के तहत नियमों का उल्लंघन किये जाने पर जमा कार्यपालन प्रतिभूति राशि में से कुछ भाग जप्त करने का प्रावधान है। अर्थदण्ड की राशि जमा नहीं किये जाने पर रेत खदान संचालकों द्वारा जमा प्रतिभूति से उक्त राशि की कटौती की जायेगी।

जिला कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष एक जून से कार्य करेगा :  जिला कार्यालय बिलासपुर के कक्ष क्रमांक 25 में बाढ़ नियंत्रण कक्ष 1 जून से कार्य करेगा। आगामी वर्षाऋतु 2020 में बाढ़, अतिवृष्टि आदि से बचाव एवं सहायता हेतु इसे स्थापित किया जा रहा है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07752-251000 है। राहत शाखा प्रभारी, डिप्टी कलेक्टर श्री मनोज केसरिया को बाढ़ नियंत्रण कक्ष का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनका मोबाईल नंबर 9424228958 है। भू अभिलेख शाखा के सहायक अधीक्षक श्री दुष्यंत कीर्तिमान कोशले को बाढ़ नियंत्रण कक्ष का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिनका मोबाईल नंबर 9753646986 है।

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