कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज के मामले पर SC में आज होगी सुनवाई, केंद्र ने कही ये बात


नई दिल्ली. प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के फ्री इलाज को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. सरकार ने कहा प्राइवेट और चैरिटेबल अस्पतालों को फ्री में इलाज करने के लिए निर्देश देने का कोई कानून नहीं है. ऐसा कोई नियम या प्रावधान केवल राज्य सरकारें ही बना सकती हैं.केंद्र सरकार के हलफनामे पर आज होगी सुनवाई.सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि सस्ते दामों पर अलॉट की गई सरकारी जमीन पर बनें अस्पतालों में कोरोना का फ्री इलाज क्यों नहीं हो सकता. एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि सरकार प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए अधिकतम फीस तय करे.

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