बिना लायसेंस के कीटनाशक दवा विक्रेताओं पर प्रशासन ने की कार्यवाही

बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. कलेक्टर  श्याम धावड़े ने आगामी खरीफ फसल के लिए कृषकों को खाद-बीज सरलता से उपलब्ध कराने संबंधी निर्देश दिए थे। सहकारी समितियों में खाद-बीज का उचित भण्डारण के साथ वितरण किया जा रहा है। कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निजी खाद-बीज विक्रेताओं के दुकानों की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। डिप्टी कलेक्टर विवेक चन्द्रा तथा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बलरामपुर स्थित निजी खाद-बीज विक्रेताओं के दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान द्वारा कीटनाशी नियंत्रण नियम 1968 एवं 1979 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित कीटनाशकों को जब्त कर सुपुर्दगी की कार्यवाही की गई। डिप्टी कलेक्टर  विवेक चन्द्रा ने बताया कि बलरामपुर स्थित 02 खाद-बीज विक्रेताओं के दुकानों की जांच की गई। पप्पू कृषि सेवा केन्द्र एवं कृपा कृषि सेवा केन्द्र की जांच के दौरान पाया गया कि दुकान संचालक द्वारा बिना लायसेंस के कुछ कीटनाशकों का विक्रय किया जा रहा था। कृषि अधिकारियों की पुष्टि के पश्चात् बिना लायसेंस के विक्रय किये जा रहे कीटनाशकों खरपतवारनाशक एवं फफुंदनाशक को जब्त कर दुकान संचालक के सुपुर्द किया गया। डिप्टी कलेक्टर  चन्द्रा ने बताया कि कीटनाशकों के विक्रय के लिए नियमानुसार अनुमति दी जाती है, बिना अनुमति के कीटनाशकों तथा खाद-बीज का विक्रय पर कार्यवाही की जा रही है।

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