कोरोना से बचाव के लिए बिल्हा, मस्तूरी तथा तखतपुर में नौ नये कंटेन्मेन्ट जोन घोषित
बिलासपुर. कोविड-19 का पॉजिटिव केस पाये जाने के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम की दृष्टि से बिल्हा तहसील के ग्राम बिटकुली, मंगला (पा), मोहदा तथा नगर पंचायत बिल्हा के वार्ड क्रमांक 02, 04, 09, 12 को कंटेन्मेन्ट जोन घोषित किया गया है। इसी तरह मस्तूरी तहसील के ग्राम ग्राम पंचायत मुड़पार को तथा तखतपुर तहसील के आसमां सिटी होम्स फेस 2 स्थित मकान नंबर एजे-214 से लेकर मकान नंबर एजे-124 तक को भी कंटेन्मेंट जोन में शामिल किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बिल्हा तहसील के ग्राम बिटकुली की चैहद्दी पूर्व दिशा में रामअवतार, अशोक, परमेश्वर का मकान, पश्चिम दिशा में जगमोहन, कवल का मकान, उत्तर दिशा में सड़क तथा दक्षिण दिशा में सड़क तक कंटेन्मेंट जोन रहेगा। बिल्हा तहसील के ग्राम मंगला (पा) के पूर्व दिशा में सीसी रोड, पश्चिम दिशा में अशोक का मकान, उत्तर दिशा में नंदू का मकान, खाली जगह, दक्षिण दिशा में माधू एवं विनोद का मकान तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। बिल्हा तहसील के ग्राम मोहदा के पूर्व दिशा में मां कैलाशवती मिल, पश्चिम दिशा में सड़क, उत्तर दिशा में गौतम का खेत रिक्त भूमि, दक्षिण दिशा में सड़क को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। बिल्हा तहसील अंतर्गत नगर पंचायत बिल्हा के वार्ड क्रमंाक 2 के पूर्व दिशा में गुरूनानक धर्मशाला दुकान, पश्चिम दिशा में हरियाणा जलपान गृह, उत्तर दिशा में नेहरू निर्मलकर का मकान, दक्षिण दिशा में गुरूद्वारा गली को, नगर पंचायत बिल्हा के वार्ड क्रमंाक 4 के पूर्व दिशा में मांगेराम का मकान, पश्चिम दिशा में गोदाम, उत्तर दिशा में भगवान दास अग्रवाल गली तथा दक्षिण दिशा में गंजपारा गली को, नगर पंचायत बिल्हा के वार्ड क्रमंाक 9 के पूर्व दिशा में सड़क, निर्माणाधीन मकान, पश्चिम दिशा में रेलवे बायपास गली, उत्तर दिशा में सौरभ सतनामी का मकान तथा दक्षिण दिशा में साधबाई के मकान को तथा नगर पंचायत बिल्हा के वार्ड क्रमंाक 12 के पूर्व दिशा में किशनलाल मनहर का मकान, पश्चिम दिशा में अनुज कुर्रे का मकान, उत्तर दिशा में अजय महिलांगे का मकान तथा दक्षिण दिशा में रमेश बंजारे के मकान को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। मस्तूरी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़पार (खोरसी) के फूलदास के ट्यूबवेल से केशव बनपार तालाब तक को तथा नगर बिलासपुर के तखतपुर तहसील अंतर्गत आसमां सिटी होम्स फेस 2 स्थित मकान नंबर एजे-214 से लेकर मकान नंबर एजे-124 तक को भी कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त सभी कंटेन्मेंट जोन के अतिरिक्त इनके तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन में शामिल किया गया है। आदेश के अनुसार चिन्हांकित क्षेत्रों में सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा गया है। प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेन्मेन्ट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर पहुंच सेवा के माध्यम से की जायेगी। क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। इन स्थानों की लगातार पुलिस पेट्रोलिंग के द्वारा निगरानी रखी जायेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी, सैम्पल आदि जांच के लिए लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इन क्षेत्रों में आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक निर्माण विभाग, जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दायित्व सौंपे गये हैं।