8 साल की मासूम बच्‍ची से बलात्‍कार करने वाला आरोपी गया जेल

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भोपाल. अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्‍यायालय में कटारा हिल्‍स भोपाल में पीडिता को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर बलात्‍कार करने वाला आरोपी जय वतनानी पिता अशोक वतनानी उम्र 19 साल नि. लहारपुर थाना कटारा हिल्‍स भोपाल का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।

उक्‍त जमानत आवेदन का विरोध विशेष लोक अभियोजकटी. पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल एवं श्रीमती रचना श्रीवास्‍तव  के द्वारा किया गया कि उक्‍त अपराध गंभीर प्रकृति का होकर बच्चियों के साथ होने वाले लैंगिक शोषण से संबंधित है, अत: आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये व मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदन निरस्‍त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी संभाग भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि  पीडिता की मॉं के द्वारा रिपोर्ट लेख कराई गई कि  दिनांक 7.09.2020 शाम को मेरी बेटी ईरा पंजवानी उम्र 8 साल ने मुझे बताया कि कल शाम को जब वह कोचिंग से लौटने के बाद शाम को ग्राउंड में खेल रही थी, तब पडोस में रहने वाला लडका जय वतनानी ने बोला कि ईरा यहॉं आओ मैं तुम्‍हें एक चीज दिखाता हूँ, और मुझे अपने घर की किचन में ले गया उस समय जय के घर पर कोई नहीं था। उसके बाद उसने मेरे और स्‍वयं के कपडे उतार दिये और मेरे साथ गंदी हरकत करने लगा। तब मैं जोर से चिल्‍लाई और वहॉं से भाग कर बाहर आई। उक्‍त बात मैने अपनी सहेली आयुषी और गोपाल को बताई। पुलिस द्वारा उक्‍त अपराध थाना कटारा हिल्‍स अंतर्गत धारा 376 भादवि 5/6 पाक्‍सो एक्‍ट अप. क्र. 209/19 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय में पेश किया गया।

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