September 15, 2020
दहेज मांगने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त

भोपाल. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा के न्यायालय में विवाहिता से दहेज की मांग करने तथा मारपीट करने वाला आरोपी पति चंद्रशेखर सिंह एवं सास श्रीमती माया सिंह द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों की जमानत निरस्त कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
एडीपीओ श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव ने बताया कि पीडिता श्रीमती ममता सिंह राजपूत अपनी मॉं प्रेमासिंह एवं भाई मोहित सिंह के साथ थाना खजूरी सडक उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि उसके पति एवं सास द्वारा उसे दहेज के लिए प्रताडित एवं मारपीट की जाती है। पीडिता ने बताया कि उसकी शादी दिनांक 09.02.2020 को एवरग्रीन गार्डन भोपाल में दोनो परिवारों की सहमति से आरोपी चंद्रशेखर सिंह से पिता स्व. श्री रामजी सिंह नि. कैलाशा नगर अशोका गार्डन भोपाल के साथ हुई थी। विवाहिता के पिता ने शादी में दहेज के रूप में तिलक में 5 लाख रूपये नकद, सोने की चांदी के जेवरात एवं घरेलू सामान दिये थे। लेकिन शादी के बाद से ही पीडिता को उसकी सास माया सिंह एवं पति चंद्रशेखर द्वारा दहेज की मांग की जाती थी और परेशान कर मारपीट की जाती थी। पीडिता के पिता द्वारा उसकी सास के खाते में 3,65,000 रूपये डलवाये भी गये थे।
दिनांक 11.06.20 को जब पीडिता अपनी मॉ से बात कर रही थी तभी उसकी सास और पति आया और उसका मोबाईल छीनकर उसके साथ मारपीट करने लगे, जिससे पीडिता का हाथ टूट गया और उसके शरीर पर मारपीट के निशान बन गए। उक्त सूचना पर थाना अशोका गार्डन द्वारा आरोपी चंद्रशेखर एवं माया के विरूद्ध अंतर्गत धारा 498ए, 294, 325, 34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध क्रमांक 0380/20 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।