कलेक्टर ने किया 15 ग्राम पंचायतों को नगर निगम सीमा में विस्थापित

बिलासपुर. नगर निगम क्षेत्र के परिसीमन का प्रथम प्रकाशन जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने ग्राम स्वराज अधिनियम 1994 की धारा 126 की उप धारा 2 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 15 ग्राम पंचायतों को नगर निगम की सीमा में विस्थापित कर दिया है। नगर निगम सीमा में ग्राम पंचायतों को शामिल करने के बाद कलेक्टर द्वारा नामांकित टीम आज ग्राम पंचायतों के समस्त आस्तियां एवं दायित्व की सूची तैयार कर प्रभार लेंगे। नगर निगम की सीमा में 1 नगर पालिक परिषद, 2 नगर पंचायत व 15 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद नगरीय निकाय नगर निगम में शामिल हो गया था। इसी तरह ग्राम पंचायतों को भी शामिल करने कलेक्टर श्री डॉ संजय अलंग ने आदेश जारी कर दिया है। इसमें कलेक्टर डॉ अलंग ने ग्राम स्वराज अधिनियम 1994 की धारा 126 की उपधारा 2 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत मंगला, उसलापुर,अमेरी, घुरू, परसदा, दोमुहानी, देवरीखुर्द, मौका, चिल्हाटी, लिंगियाडीह, बहतराई, खमतराई, कोनी, बिरकोना को नगर निगम की सीमा में विस्थापित कर दिया गया है। इसी कड़ी में कलेक्टर द्वारा नामांकित टीम द्वारा शुक्रवार को ग्राम पंचायत के समस्त आस्तियां एवं दायित्व का प्रभार लेने की कार्रवाई की जाएगी।
अस्तित्व में आया 8 जोन कार्यालय
नगर निगम की सीमा विस्तार होने के बाद कमिश्नर श्री प्रभाकर पांडे ने नागरिकों की सुविधा, कार्य की सुगमता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से 8 जोन में विभक्त किया है। इसमें जोन 1 पूर्व नगर पंचायत कार्यालय भवन सकरी, जोन 2 पूर्व नगरपालिका कार्यालय भवन तिफरा, जोन 3 टाउन हॉल नगर पालिका निगम, जोन 4 नेहरू कांप्लेक्स व्यापार विहार प्रथम तल, जोन 5 निगम औषधालय सिटी कोतवाली के सामने, जोन 6 तोरवा सामुदायिक भवन पानी टंकी के सामने, जोन क्रमांक 7 राजकिशोर नगर साइट ऑफिस, जोन 8 सिटी बस डिपो कार्यालय रामकृष्ण सेवा आश्रम के सामने को बनाया गया है। इन सभी कार्यालयों में जोन कमिश्नर, इंजीनियरों सहित कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। निगम से संबंधित क्षेत्र के समस्त कार्य इन्हीं जोन कार्यालयों से संचालित होंगे।