दहेज लोभियों को भेजा जेल

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शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी  शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
मनीष पिता भॅवरलाल प्रजापति उम्र 27 वर्ष, भॅवरलाल पिता गोविंदराम उम्र 49 वर्ष, राधाबाई पति भॅवरलाल उम्र 45 वर्ष, निवासीगण कमालपुर  का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया ।

 

संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार थाना कालापीपल के मर्ग क्रमांक 40/2020 धारा 174 जा.फौ. की जॉच के दौरान मृतिका के  पिता शंकर, मॉ लक्ष्मीबाई, भाई विजय एवं साक्षी बद्रीलाल के कथन लिए गये। साक्षीगण ने कथन में बताया कि,आरोपीगण मृतिका से दहेज मे कुछ नही लाने की बात को लेकर अक्‍सर मारपीट कर उसे प्रताडित करते थे और बोलते थे की तेरे बाप से 1 लाख रूपये लेकर आ हम दुकान डालेंगे।

 

मृतिका को आरोपीगण मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। आरोपीगण की प्रताड़नाओं से तंग आकर मृतिका ने फांसी लगा ली। आरोपीगण के विरूद्ध थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक 21/09/2020 को आरोपीगण को गिरफतार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया । जहां से उनका जेल वारंट बनाकर उनको जेल भेजा गया।

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