रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, पढ़ें सुशांत के बारे में क्या-क्या दावे किए


मुंबई. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट गुरुवार को सुनवाई होगी. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होनी थी लेकिन मुंबई में भारी बारिश की वजह से हाई कोर्ट ने कार्यवाही स्थगित कर दी और अब आज सुनवाई होने की संभावना है. रिया चक्रवर्ती ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि वह निर्दोष हैं और एनसीबी ‘जानबूझ कर’ उन पर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहा है.

उन्होंने कहा कि वह ‘विच हंट’ (संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश अभियान) का शिकार हुई हैं. हाई कोर्ट में मंगलवार को दायर जमानत याचिका में चक्रवर्ती ने कहा है कि वह सिर्फ 28 साल की हैं और एनसीबी की जांच के अलावा, वह साथ ही साथ पुलिस और केंद्रीय एजेसियों की तीन जांच और ‘समानांतर मीडिया ट्रायल’ का सामना कर रही हैं.

वह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांचों का हवाला दे रही थीं. चक्रवर्ती ने कहा कि यह सब उसके, ‘मानसिक स्वास्थ्य और सेहत पर बुरा असर डाल रहा है.’ उन्होंने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि हिरासत की अवधि बढ़ने से उनकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ जाएगी.

‘गांजे का सेवन करते थे सुशांत’
चक्रवर्ती ने अपनी याचिका में दावा किया है कि राजपूत ड्रग्स में खास तौर पर गांजा का सेवन करते थे, और वह तबसे इसका सेवन कर रहे थे जब वे दोनों संबंध में भी नहीं थे. उन्होंने कहा कि कभी-कभी वह उनके लिए ‘कम मात्रा में. ड्रग्स की खरीद भी करती थीं और ‘कई अवसरों पर उन्होंने इसके लिए भुगतान भी किया’ लेकिन वह खुद किसी भी ड्रग्स तस्करी की सदस्य नहीं हैं. उन्होंने दावा कि सिर्फ राजपूत ही ड्रग्स का सेवन करते थे.

‘मैं निर्दोष हूं और कोई अपराध नहीं किया’ 
याचिका में कहा, ‘आवेदक (चक्रवर्ती) निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है.’ उन्होंने याचिका में कहा कि वह ‘विच-हंट’ का शिकार हुई हैं क्योंकि सीबीआई और ईडी उनके खिलाफ सबूत जुटाने में असफल रही और एनसीबी को, ‘उन्हें और उनके परिवार को फंसाने के लिए लाया गया.’ अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27-ए के तहत गलत तरीके से फंसाया गया है और जब उनके पास से कोई ड्रग्स जब्त नहीं किया गया और एनसीबी सभी आरोपियों के पास से सिर्फ 59 ग्राम ड्रग्स जब्त करने में सफल रही तो जमानत पर रोक लगाने का नियम उन पर लागू नहीं होता है.

एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों की बिक्री, खरीद, निर्माण, और अवैध तस्करी के अपराधों में छह महीने से लेकर 20 साल तक की सजा और कुछ हजार से लेकर दो लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.  पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति कोतवाल के सामने इसी तरह का तर्क सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के वकीलों ने दिया था. ये सभी इस मामले में सह आरोपी हैं। गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (34) गत 14 जून को बांद्रा में स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे.

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