आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय सुश्री अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण सोना जैन, आलोक जैन, चम्पाबाई जैन सभी निवासी ग्राम दलपतपुर बण्डा जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान, बण्डा जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 31.08.2020 को मृतक मुन्ना लाल जैन के पुत्र द्वारा पिताजी को घर पर नही पाया तो ढूढने गये। खोजने पर पता चला कि मुन्ना लाल जैन कुआं में डूब गये और उनकी मृत्यु हो गयी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना बण्डा में दर्ज कराई। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी व अन्य संबंधित लोगो के कथनों से पता चला कि आरोपीगण द्वारा दिनांक 30.08.2020 को कडोरी जैन एवं पवन जैन के बीच दीवार के विवाद को मृतक मुन्नालाल जैन द्वारा बीच बचाव कर मामले को शांत कराये जाने पर से आरोपीगण द्वारा मृतक को गंलियां दी और इसप्रकार मानसिक रूप से प्रताडित किया कि मृतक आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। मृतक मुन्नालाल जैन ने कुआं के पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 294, 306, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण सोना जैन, आलोक जैन, चम्पाबाई जैन का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।