छल के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि फरियादी राहुल राजपूत ने तहसीलदार जतारा के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उसका एवं गायत्री राजपूत का गेहूँ उपार्जन वर्ष 2020-21 के लिए प्राथमिक सहकारी समिति में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है जबकि उसने पंजीयन हेतु ऋण पुस्तिका एवं फॉर्म भरकर समिति के प्रबंधक अय्यूब खान तनय चिराग अली उम्र 47 वर्ष निवासी जतारा को दिया था। प्रबंधक अय्यूब द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन न कर उसकी भूमि के खसरा क्रमांक 845,283, 288, 289, 333, 356, 882 पर अपनी पत्नि के नाम से रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उक्त आवेदन की जांच कृषि साख समिति मर्यादित जतारा के निरीक्षक एवं प्रशासक एवं एसडीएम महोदय के आदेश से तहसीलदार जतारा द्वारा की गई। उक्त जांच में समिति प्रबंधक अय्यूब खान के विरूद्ध सत्य घटना पाए जाने से थाना जतारा में अपराध क्रमांक 190/2020 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आज दिनांक 06.10.2020 को अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय जतारा के समक्ष जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार नामदेव ने आरोपी की जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखा कि समिति प्रबंधक जैसे जिम्मेदार पद पर होते हुए एक किसान के साथ छल किया गया है अत: यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह अपने पद का दुर्रपयोग कर दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अभियोजन अधिकारी के उक्त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय जेएमएफसी जतारा द्वारा आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।