जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

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शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी ओमकार सिंह पिता हरिबक्‍श सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी धोलपुर थाना कालापीपल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया की दिनांक 10/09/2020 को फरियादी कैलाश मेवाडा ने थाना कालापीपल पर रिपोर्ट लिखाई की दिनांक 09/09/2020 को रात्री करीब 08 बजे मोटरसाईकिल से कालाजी मन्दिर ओटला लसुडलिया गौंरी तक पहुंचा तब वहां पर भतीजे ओमप्रकाश का आरोपी ओमकार और राकेश ने रास्‍ता रोककर बोले की तुने उधारी के दो सौ रूपये नहीं लोटायें तो ओमप्रकाश ने कहा की मेनें तो तुम्‍हारी उधारी के रूपये दे दिये। इसी बात को लेकर आरोपीगण ने उसे अश्‍लील गालीयां दी राकेश ने ओमप्रकाश को पकड लिया और ओमकार ने जान से मारने की नियत से चाकू से उस पर हमला कर दिया जिससे ओमप्रकाश को कपाल पर और सिर में चोटें आई। उसी समय धर्मेन्‍द्र व कैलास मोटरसाईकिल से आ गये जिन्‍होंने बीच बचाव किया आरोपीगण जाते जाते बोले की आज तो इन्‍होंने बचा लिया आईंदा मेरे उधारी के पैसे नहीं लोटाये तो जान से खत्‍म कर दूंगा। दिनांक 12/10/2020 को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।

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