कूट रचित ऋण पुस्तिका लगाकर फर्जी जमानत लेने वाले आरोपी को भेजा जेल

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सागर. न्यायालय भारत सिंह कनेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी रामप्रसाद पिता पुन्नी पाल उम्र 70 साल निवासी ग्राम घूघर थाना जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री बृजेश दीक्षित ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सुश्री स्वाति बजाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण क्रमांक 868/2020 राज्य विरूद्ध विमल व अन्य में आरोपी जमानतदार रामप्रसाद पाल के द्वारा भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्रमांक एल.एफ. 60237 के माध्यम से जमानत हेतु प्रस्तुत की गयी थी। न्यायालय द्वारा उक्त ऋण पुस्तिका की जांच तहसील कार्यालय से कराये जाने पर नायव तहसीलदार विलहरा द्वारा उक्त ऋण पुस्तिका तहसील कार्यालय से जारी नही लेख किये जाने से प्रथम दृष्टया कूटरचित पायी गयी। इस प्रकार आरोपी रामप्रसाद पाल द्वारा न्यायालय के साथ छल के प्रयोजन से मूल्यवान प्रतिभूति की रचना कर उन्हे साशय बेईमानीपूर्वक असली के रूप में प्रयोग किया गया तथा छल भी कारित किया गया। उक्त कृत्य भादवि की धारा 420,467,468,471 भादवि के अधीन अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रामप्रसाद पाल का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया।

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