नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

टीकमगढ़.मीडिया सेल प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि फरियादी जो कि पीडिता का पिता है ने अपनी पत्नी के साथ थाना बल्देवगढ़ उपस्थित होकर जबानी रिपोर्ट की कि में करमासन घाट का रहने वाला हूँ खेती किसानी करता हूँ दिनांक 11.08.2020 को सुबह करीब 9:00 बजे की बात है मैं और मेरी पनी खेत पर थे । मेरी लडकी पीडिता व एक अन्य छोटी लडकी घर पर धी छोटी लडकी ने करीब 10:00 बजे खेत पर आकर बताया कि पीडिता घर से बिना बताये कही चली गयी है । फिर मैं अपनी पली और छोटी लडकी के साथ घर पहुँचा , पीडिता की तलाश घर , गांव एवं रिस्तेदारियों में किया । आज दिनांक तक उसका कोई पता नहीं है । मुझे शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी लडकी को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया है । मेरी लडकी / पीडिता की उस 16 साल है कक्षा 8 वीं तक पढ़ी लिखी है रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जाये । फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना बल्देवगढ़ में अपराध क्र .282 / 2020 धारा अंतर्गत 363,366 भा.द.सं. दिनांक 14.08.2020 को कायम किया जाकर विवेचना प्रारंभ की गई । विवेचना के दौरान नाबालिग पीडिता को जिला नरसिंहपुर से दस्तयाव किया गया व उसके कथन न्यायालय के समक्ष कराये गये । विवेचना के दौरान ही आरोपी राकेश धानक तनय सीताराम धानक निवासी तेदूखेड़ा , जिला नरसिंहपुर को 30.08.2020 को ग्राम तेंदूखेडा नरसिंहपुर से गिरफ्तार करन्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया । आज दिनांक 16.10.2020 को आरोपी की और से उसके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के समक्ष पेश किया गया । जमानत आवेदन पर तर्क करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री एन . पी . पटेल के द्वारा न्यायलय में तर्क प्रस्तुत किया गया कि केश डायरी और विशेषज्ञ साक्षी डॉक्टर की एमएलसी रिपोर्ट से दर्शित है पीडिता को आज दिनांक को लगभग साढ़े छ : माह का गर्भ है और यदि प्रकरण की परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।