October 23, 2020
घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती वंदना त्रिपाठी रहली के न्यायालय ने आरोपीगण बलवंत पिता कल्याण सिंह राजपूत उम्र 47 वर्ष, डेलन पिता कल्याण सिंह राजपूत उम्र 46 वर्ष, तरवर पिता गोकुल सिंग राजपूत उम्र 27 साल, दीपेंद्र पिता तरवर सिंह उम्र 27 साल, पहलाद उर्फ रविंद्र राजपूत पिता तरवर राजपूत उम्र 21 साल सभी निवासी सिकंदर बरखेड़ा थाना रहली जिला सागर का जमानत के आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष सहा. जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुबे, रहली ने रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी राजेंद्र द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2020 को इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी थी कि डेलन से करीब 2 वर्ष से जमीन पर कब्जा करने के संबंध में बुराई चल रही है। दिनांक 19 अगस्त 2020 को सुबह 8:45 बजे बलवंत,डेलन सिंह, तरवर सिंह, दीपेंद्र सिंह अपने अपने हाथों में लाठियां लिए फरियादी के घर में घुस गए और गंदी गंदी गालियां दी तथा उसकी मां से मारपीट करने लगे। फरियादी की पत्नी और बहू बचाने आई तो आरोपीगण ने उन लोगों को भी लाठी डंडे से मारपीट की जिससे चोट कारित हुई। उक्त रिपोर्ट पर से थाना रहली में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट में राजेंद्र की उंगली में अस्थि भंग होना पाया गया जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 325 भादवि का इजाफा किया गया। आरोपीगण की ओर से जमानत हेतु धारा 437 दंप्रसं का आवेदन प्रस्तुत किया और उभय पक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया। जहा अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। अभियोजन के महत्वपूर्ण तर्को से सहमत होते हुए और केस डायरी का अवलोकन करने के उपरांत अपराध की गंभीरता व प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती वंदना त्रिपाठी, रहली के न्यायालय ने अभियुक्त बलवंत, डेलन सिंह, तरवर सिंह, प्रहलाद उर्फ रविन्द्र का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।