दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना के न्यायालय ने आरोपी राकेश मालवीय निवासी इन्द्रा कॉलोनी इटारसी होशंगावाद म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है फरियादिया ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई की आरोपी का फरियादिया के यहां आना जाना था। दिनांक 29.08.2020को आरोपी राकेश फरियादिया के घर आया और बोला कि वह फरियादिया से शादी करना चाहता है और जबरदस्ती करने लगा। फरियादिया के मना करने के बाबजूद आरोपी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया और शादी का झांसा देकर कई बार गलत काम किया। फरियादिया ने जब शादी के लिए कहा तो आरोपी ने मना कर दिया और धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा। उक्त घटना की रिपोर्ट पर से थाना बीना में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राकेश मालवीय का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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