रेल्वे गेट मेन से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

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सागर. न्यायालय  नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हीरेन्द्र ठाकुर उम्र 26 साल का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी रेल्वे विभाग में गेट मेंन के पद पर पदस्थ है, दिनांक 15.11.2020 को करीब 05ः30 बजे गिरोल रेल्वे फाटक के केबिन में बैठा था तभी आरोपी हीरेन्द्र दांगी आया और बेवजह फरियादी को गालियां देने लगा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी वहां से चला गया और पुनः डंडा लेकर आया और फरियादी से मारपीट करने लगा, जिससे फरियादी को चोट कारित हुयी। आरोपी हीरेन्द्र ने सिग्नल देने वाला पैनल डंडे से तोड दिया और लाइट लेम्प भी तोड दी। पास में रहने वाले कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। आरोपी जाते जाते जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना भानगढ में फरियादी ने लेखबद्ध कराई। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवचेना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर जमानत हेतु प्रस्तुत धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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