नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय सुधांशु सक्सेना विशेष न्यायाधीश, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हल्लेभाई गौड़ पिता किशोरी गौड़ की जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर सेसहा0 जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी, रहली ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री/फरियादिया ने थाना गढ़ाकोटा मे इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 02.11.2020 की रात्रि लगभग 12ः00 बजे की बात है कि अभियोक्त्री/फरियादिया अपने पिता और बहन के साथ गांव में रहती है, उसकी मां बचपन में खत्म हो गयी थी। पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। पिता रात को घर के बाहर सो रहे थे, दोनों बहिने घर के अंदर सो रही थी, रात्रि करीब 12 बजे के लगभग उसे अपने पैरो के यहां किसी के पकड़ने का समझ में आया, वह जाग गयी तो देखा कि हल्लेभाई गौड़ उसके पैरो को बुरी नियत से पकड़ रहा था। उसने चिल्लाकर पापा को आवाज लगायी। अभियोक्त्री/फरियादिया ने जब अभियुक्त हल्लेभाई को पकड़ने की कोशिश की तो उसने अभियोक्त्री/फरियादिया की छाती में लात मारकर भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मंे लिया गया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हल्लेभाई गौड़ का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।