किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी प्रकाश पिता सिलदार उम्र 38 वर्ष निवासी थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 363, 366 (ए) 376( 2) एन, 342, 506, 325, भादवि एवं 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 15.04.2020 को आरोपी प्रकाश पिता सिलदार रात के समय पीडि़ता के घर गया और पीडि़ता का मुहँ दबाकर जबरदस्ती जान से मारने की धमकी देकर मोटर सायकल पर बैठाकर अपने साथ अपने घर ले गया ओर पीडि़ता को 15 दिनों तक घर मे बंदी बनाकर रखा एवं उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा। पीडि़ता ने जैसे तेसे आरोपी से छुपकर मोबाईल फोन पर फोन कर घटना की बात अपने माता पिता को बताई।जिसकी थाना सेंधवा ग्रामीण पर आरोपी के विरुध्द अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग – पत्र न्यायालय में पेश किया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्री संजयपाल मौरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते महोदय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।