नाबालिग को बहला फुसला कर घर में बंद कर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

सागर. न्यायालय श्रीमती नीतू कांता वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, सागर के न्यायालय ने अभियुक्त रविन्द्र पिता राजू घोषी उम्र 25 वर्ष निवासी रविशंकर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.03.2020 को अभियुक्त रविन्द्र घोषी अभियोक्त्री (जो कि नाबालिग है) को बहला फुसला कर ले गया और उसे अपने घर में बंद कर उसके साथ लगातार दुष्कृत्य किया। जब अभियोक्त्री घर जाने के लिए कहती अभियुक्त एवं उसकी मॉ रेखा घोषी मिलकर उसके साथ मारपीट करते थे। अभियोक्त्री मौका देखकर वहां से भाग गयी और सम्पूर्ण घटना उसने अपनी दादी एवं चाचा को बतायी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना मोतीनगर में दर्ज कराई गयी। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मेें लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया और महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया, अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियेाजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त रविन्द्र घोषी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दं.प्र.सं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।