चिटफण्ड कंपनी की एजेंट की जमानत याचिका निरस्त

File Photo

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा द्वारा अपने आदेश मे धारा 420, 406, 120बी, 34 भादवि, 4/76/79 चिटफण्ड अधिनियम 1982 एवं 6 (1) म.प्र. निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 केे तहत आरोपी गौरव गोस्वामी थाना वरला जिला बड़वानी की जमानत याचिका निरस्त। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया की घटना वर्ष 2011 से 2015 तक की हैं आरोपी गौरव गोस्वामी चिटफण्ड कंपनी आर के आर एग्रो का कोआपरेटिव सोसायटी की एजेंट था। आरोपी ने कई आसपास के गांवों मेें आर के आर एग्रो सोसायटी के नाम से कई लोगों के खाते खुलवाये थे खाते खोलते समय आरोपी गौरव द्वारा यह बताया गया था कि कंपनी छः वर्ष के पश्चात् अधिक ब्याज सहित रूपये वापस लौटा देगी इस प्रकार आरोपी द्वारा कई खाताधारकों को अधिक से अधिक ब्याज सहित रूपये दिलवाने व लालच देकर कई खाता धारकों से रूपये कलेक्शन करता था एवं आरोपी द्वारा समस्त खाता धारकों व ग्राहको से बीमा करने के नाम पर राशि ली जाती थी और पालिसी की जाती थी लेकिन कंपनी द्वारा नियत समय से पूर्व ही खाता धारकों से षड्यंत्र पूर्वक धोखाधडी कर उनसे ली गई राशि का गबन कर आरोपी गौरव गोस्वामी भाग गया। पुलिस थाना वरला में कई खाता धारकों द्वारा आरोपी व चिटफण्ड के संचालक व कई ऐजेंटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा आरोपी गौरव व संचलाक एवं कई ऐंजेटों के विरू़द्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेेचना के दौरान पुलिस द्वारा आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजय पाल मोरे द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!