अवैध रूप से ट्रक में मवेशियों को क्रूरता से ले जा रहे आरोपियों की जमानत खारिज

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि दिनांक 04.01.2021 को थाना कोतवाली टीकमगढ़ में पदस्थ उपनिरीक्षक को फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक मवेशियों से भरा हुआ तेज गति से झांसी की तरफ जा रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु थाना कोतवाली उप०नि० मय हमराही स्टॉफ के साथ शासकीय वाहन से रवाना हुए तथा डुमरउ तिगैला में उस तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक को रोका जिसका नम्बर MP33H5171 जिसमें चालक अनीष खान एवं क्लीनर इरफान खान थे एवं ट्रक तिरपाल से ढका हुआ था। उक्त ट्रक की तिरपाल हटाने पर उसमें 42 नग भैंसे, पड़ा बुरी तरह ठूस-ठूस कर भरे थे जिनके चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पुलिस द्वारा चालक से उक्त मवेशियों के संबंध में कागजात पूंछने पर चालक द्वारा न होना बताया गया। तब थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मवेशियों से भरे ट्रक को जब्त कर नक्शा मौका तैयार किया गया। जब्तशुदा ट्रक को पपोरा गउशाला ले जाकर मवेशियों को गउशाला प्रबंधक संतोष यादव के सुपुर्द किये गये एवं चोटिल मवेशियों के इलाज हेतु डॉक्टर को तहरीर भेजी गई। उक्त घटना पर आरोपी अनीष खान निवासी इंद्रा कॉलोनी शिवपुरी एवं क्लीनर इरफान खान निवासी राहतगढ़ बस स्टैण्ड सागर के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम एवं म.प्र. कृषक पशु परीक्षण अधिनियम धारा 6/11 एवं 429 भादवि कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन न्यायालय टीकमगढ़ में प्रस्तुत किया। आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती अंजली अग्रवाल ने अपने विधिसम्मत तर्क रखे जिससे सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपीगण के उक्त जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।