नाबालिग की जबरदस्ती शादी कराने एवं दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी के न्यायालय ने आरोपी हरप्रसाद पिता पूरन अहिरवार उम्र 40 साल का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री जिसकी उम्र 13 साल है, के पिता नही है। उसकी मॉ ने अभियुक्त हरप्रसाद से दूसरी शादी की थी। अभियोक्त्री को उसकी मॉ एवं अभियुक्त द्वारा शादी करने के लिए कहा गया परन्तु अभियोक्त्री ने मना कर दिया उसके बाबजूद आरोपी एवं अभियोक्त्री की मॉ ने जबरजस्ती 13 वर्षीय अभियोक्त्री का विवाह अमन अहिरवार के साथ करवा दिया। आरोपी अमन अहिरवार ने अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना अनेक बार दुष्कृत्य किया गया जिसके कारण अभियोक्त्री बीमार ग्रस्त हो गयी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना केसली में दर्ज की गयी। उक्त प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी हरप्रसाद का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।