अवैध शराब का विक्रय करने वाले आरोपी को भेजा जेल

सागर. न्यायालय हेमंत अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण परसा बंजारा, मनोज कुशवाहा, महेश लोधी का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.01.2021 को मुखविर द्वारा थाना बीना में सूचना प्राप्त हुई कि खुरई फाटक के पास महेश लोधी के टपरे में तीन लोग शराब विक्रय कर रहे है। सूचना की तस्दीक हेतु थाना बीना का स्टाफ मुखविर के बताये स्थान पर पहुचा तो वहां पर मनोज कुशवाहा, परसा बंजारा व महेश लोधी तीनों टपरे के अंदर सफेद रंग के दो कुप्पों में शराब रखे हुए थे और टपरे के सामने खडी मोटर साइकिल में दो पीले कुप्पों में शराब भरी मिली थी।
तीनों आरोपीगण शराब को बेचा जाना बता रहे थे मौके पर ही पुलिस ने कुल कुप्पों मे भरी हुई 60 लीटर कच्ची शराब व मोटर साइकिल जप्त की व तीनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर अपराध अंतर्गत धारा 34(2) आवकारी अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण महेश, परसा एवं मनोज का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।