नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

File Photo

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी साहब द्वारा आरोपी जायसिंह पिता बिलसिंह निवासी ग्राम कान्ड्रा को धारा 363, 366, 376 (2) एन भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 17.12.2020 को रात्रि 03.00 बजे अभियोक्त्री बाथरूम करने के लिये घर से बाहर आई तो जायसिंह पिता बिलसिंग निवासी ग्राम कांड्रा घर के बाहर खड़ा था। जिसे अभियोक्त्री पहले से जानती थी। जायसिंह ने अभियोक्त्री से बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हूॅं मेरे साथ चल और डरा धमकाकर वह अभियोक्त्री को अपने साथ जबरदस्ती जंगल में ले गया और उसके साथ वहां पर खोटाकाम (दुष्कर्म) किया। जायसिंह ने अभियोक्त्री को थोडे दिन कच्ची झोपडी बनाकर साथ में रखा और अभियोक्त्री की मर्जी के विरूद्ध बार-बार खोटाकाम (दुष्कर्म) करता रहा। अभियोक्त्री भागकर अपने घर आ गई और घटना की सारी बात अभियोक्त्री ने अपने माता पिता को बताई। अभियोक्त्री के पिता ने पुलिस थाना पाटी पर रिपोर्ट दर्ज करवायी। अनुसंधान के दौरान थाना पाटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया आरोपीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन पेश किया।अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी दुष्यंतसिंह रावत द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति करने पर न्यायालय द्वारा आरोपी का आपराधिक कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर जेल पहुंचाया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!