रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गये पटवारी को 4-4 वर्ष का कारावास


टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि प्रकरण में फरियादी आवेदक रामचरण गुप्ता निवासी ग्राम जेवर तहसील लिधौरा जिला टीका के द्वारा दिनांक 08.10.2018 को लोकायुक्त पुलिस कार्यालय सागर में उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम जेवर में उसकी कृषि भूमि है जिसकी तरमीम का केस तहसील से खारिज हो गया था, केस वापिस शुरू करवाने के लिये वह पटवारी कन्हैयालाल राजपूत तत्कालीन पटवारी ह.नं. 27,28,29 श्यावनी तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ से मिला तो पटवारी कन्हैयालाल केस शुरू करवाने के एवज में मुझसे 6 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, मैं उसे रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। जिस पर कार्यवाही करते हुये लोकायुक्त पुलिस द्वारा आवेदक रामचरण गुप्ता को एक वॉयस रिकार्डर ईश्यू कर रिश्वत वार्ता रिकार्ड करने हेतु भेजा गया। आवेदक द्वारा पटवारी कन्हैयालाल से संपर्क कर उसकी रिश्वत मांग संबंधी बातचीत रिकार्ड कर लोकायुक्त को सौंप दी। वॉयस रिकार्डिंग से शिकायत की पुष्टि होने पर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने हेतु लोकायुक्त पुलिस द्वारा एक ट्रेपदल का गठन किया गया। दिनांक 11.10.2018 को आवेदक/फरियादी रामचरण गुप्ता लोकायुक्त द्वारा दिये गये 500-500 रू. के 8 नोट लेकर आरोपी पटवारी को देने राजस्व निरीक्षक कार्यालय लिधौरा पहुंचा और रिश्वत की राशि पटवारी को दी तो उसने अपनी पेंट की वायीं जेब में रख ली और फरियादी के इशारा करते ही ट्रेप दल ने आकर पटवारी को घेर लिया उसके हाथ सफेद पावडर के घोल में धुलवाये तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, आरोपी पटवारी कन्हैयालाल राजपूत से रिश्वत की राशि एवं मामले से संबंधित दस्तावेज जब्त किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कन्हैयालाल को रिश्वत मांगने के अपराध धारा 7 एवं रिश्वत ग्रहण करने के अपराध धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में क्रमश: 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रू. का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पैरवी श्री आर.सी. चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी एवं श्री संदीप सरावगी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!