नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपियों को भेजा जेल

File Photo

टीकमगढ़/निवाड़ी. मीडिया सेल प्रभारी एन पी पटेल ने बताया कि पीडिता ने मय अपने माता-पिता के साथ थाना हाजिर आकर इस आशय का एक लिखित आवेदन दिया कि वह कक्षा 10 की इंगलिश की कोचिंग पढने सुबह 06:30 बजे अपनी साइकिल से रोज आती हूँ करीब 20 दिन पहले मुझे मेरी कोचिंग में साथ पढने वाला सुरेन्द्र प्रजापति और उसका एक दोस्त जिसे वो रितिक के नाम से बुलाता है। दोनों लगातार परेशान करते थे और उल्टे सीधे इशारे करते थे। कल दिनांक 20.01.2021 को शुक्ला एजेंसी के पास सुरेन्द्र प्रजापति ने मुझे सामने से आकर मेरी साइकिल का हेण्डल पकड़कर रोका और मेरे साथ गंदी गंदी बाते बोलने लगा तब मैंने सुरेन्द्र को कहा कि मैं यह बात अपने घर पर बताऊंगी, तब सुरेन्द्र वहाँ से चला गया था घर जाकर मैंने सारी बात अपनी मम्मी को बताई थी और कोचिंग में आकर सर को भी बताया था और अपनी सहेलियों को भी बताया था। आज सुबह 8 बजे जब मैं कोचिंग से अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकली और अम्बेड़कर चौराहे के पास पहुँची तभी वहाँ पर अभियुक्त सुरेन्द्र प्रजापति और उसका दोस्त रितिक और एक लड़का आ गया और मुझे रोककर मेरे साथ छेडछाड की जब मैं और मेरी सहेलिया चिल्लाई तो तीनों वहां से भागने लगे और सुरेन्द्र ने अपने वैग से एक खिलौने जैसी काले रंग की छोटी बंदूक निकाली और मेरी तरफ तानते हुये गाली देकर बोला कि किसी को बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। इस संबंध में थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा धारा 341, 354, 354 डी, 509, 294, 506, 34 ताहि 7/8 , 11/12 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस ने अभियुक्त् सुरेन्द्र प्रजापति एवं सुनील को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय श्री ए. के. सिंह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला निवाड़ी में पेश किया था, विशेष लोक अभियोजक पंकज द्विवेदी द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये और माननीय न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!