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निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु समय सारणी जारी : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (ब्) के तहत वर्ष 2021-22 हेतु निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा समय सारणी जारी की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने बताया कि उक्त अधिनियम के तहत् प्रवेश के लिए प्रथम चरण में स्कूल पंजीयन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 20 फरवरी 2021 तक किया जाएगा। इसके बाद 15 मार्च से 15 अप्रैल 2021 तक छात्रों का आवेदन लिया जायेगा। छात्रों की पंजीयन तिथि 30 अप्रैल 2021 तक विस्तारित की जायेगी। नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेज की जांच 01 मई से 15 मई 2021 तक, प्रथम लाॅटरी एवं आबंटन 17 मई से 19 मई तक और स्कूल दाखिला प्रक्रिया 20 मई से 05 जून 2021 तक संपन्न होगी। द्वितीय चरण में छात्रों का पंजीयन 20 मई से 10 जून तक होगा। नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच 11 जून से 25 जून और फाईनल लाॅटरी एवं आबंटन 28 जून से 30 जून तक किया जायेगा। छात्रों को स्कूल प्रवेश 15 जुलाई 2021 तक दिया जायेगा।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसान 28 फरवरी तक पंजीयन करा सकेंगे : छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास, किसान कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खरीफ 2020 हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत् किसानों के पंजीयन की समयसीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी की गई है। उप संचालक कृषि बिलासपुर ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों के डाटा को राजीव गांधी किसान योजना हेतु मान्य किया जाएगा तथा उपार्जित मात्रा के आधार पर आनुपातिक रकबा की जानकारी लेकर आदान सहायता राषि की गणना की जाएगी। गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 हेतु सहकारी शक्कर कारखाना में पंजीकृत रकबा को योजना के तहत सहायता अनुदान राषि की गणना हेतु मान्य किया जाएगा। योजना अंतर्गत धान, मक्का, गन्ना उत्पादक किसानों को छोड़कर शेष अन्य फसलों एवं सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुलथी, रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी फसल हेतु आदान सहायता राषि की गणना संबंधित फसलों के गिरदावरी अनुसार भुईंया पोर्टल में संबंधित रकबा के आधार पर आनुपातिक रूप से की जाएगी। अन्य फसल लगाने वाले किसानों को संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किसानों के आवेदन पत्र का सत्यापन भुईंयां पोर्टल में प्रदर्षित संबंधित मौसम में गिरदावरी के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कृषक पूर्ण रूप से भरे हुए प्रपत्र-1 के साथ आवष्यक अभिलेख जैसे-ऋण पुस्तिका, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति, संबंधित प्राथमिक सहकारी समिति में जमा कर निर्धारित समय-सीमा 28 फरवरी 2021 तक संबंधित सहकारी समिति में पंजीयन करा सकते हैं। योजना अंतर्गत शामिल फसलांे के अतिरिक्त अन्य फसलों पर आदान सहायता राषि देय नहीं होगी। इसी तरह अपंजीकृत किसानों को योजना अंतर्गत आदान सहायता अनुदान की पात्रता नहीं होगी। इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त किसानों के डेटाबेस के आधार पर नोडल बैंक द्वारा आदान सहायता राषि सीधे किसानों के खाते में अंतरित की जाएगी।
बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि : क्षितिज अपार संभावनाएं’’ योजनान्तर्गत जिले के 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा रही है। शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय तिफरा के छात्र राकेश कुमार केंवट को कक्षा 10वीं में 71.20 प्रतिशत अंक अर्जित करने पर 2000 रूपये एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खम्हरिया की छात्रा कु. प्रभा साहू को 12वीं में 82.30 प्रतिशत प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि 5000 रूपये प्रदान किया जायेगा। वर्ष 2019-20 में बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण सभी छात्र-छात्राओं को इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो 15 फरवरी 2021 तक संयुक्त संचालक, समाज कल्याण कार्यालय, पुराना कंपोजिट बिल्डिंग बिलासपुर में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।