दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

बिलासपुर. राज्य शासन द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन, परिवर्तनशील महंगाई भत्ते का पुनः निर्धारण किया गया है। यह निर्धारण 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2019 तक के लिये किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार अकुशल श्रमिकों को अब प्रतिमाह जोन ‘अ’ में 9,120 रूपये, ब-8,860 रूपये, और जोन ‘स’ में 8,600 रूपये प्राप्त होगा। इसी प्रकार अर्धकुशल श्रमिकों को जोन ‘अ’- 9,770 रूपये, ब-9,510 और जोन स में 9,250 रूपये प्रतिमाह प्राप्त होंगे। कुशल श्रमिकों को जो ‘अ’ में- 10,555, ब- 10,290 और स जोन में कार्यरत श्रमिकों को 10,030 रूपये मिलेंगे। उच्च कुशल श्रमिकों को जोन ‘अ’ में 11,330 रूपये, ब-11,070 रूपये और जोन स में कार्यरत उच्च कुशल श्रमिकों को 10,810 रूपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। न्यूनतम वेतन निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया गया है। उक्ताशय का आदेश श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम वेतन अधिनियम छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है।