बुरी नियत से घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

file photo

सागर. न्यायालय भारत सिंह कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी आमिर अली निवासी शनिचरी, सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार पटैल ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है फरियादी ने थाना उपस्थिति होकर आरोपी आमिर अली के विरूद्ध लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 22.02.2021 के शांम करीब 04ः30 बजे अभियुक्त आमिर अली निवासी शनीचरी फरियादी की बेटी के कमरे में गलत काम करने के उद्देष्य से घुसा था। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गये और उन्होने अभियुक्त आमिर अली को पकड लिया एवं पुलिस को सूचना देकर गिरफ्तार करा दिया। उक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 450, 354 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रस्तुत किया गया जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आमिर अली का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 द.प्र.सं. का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!